होटल स्वामी पर विदेशियों को बिना सूचना ठहराने पर मुकदमा दर्ज।
मसूरी : छह विदेशी नागरिकों को बिना सी फार्म के होटल में ठहराने पर स्थानीय अभिसूचना इकाई ने कोतवाली में होटल मालिक पर एफआईआर दर्ज करायी है।
स्थानीय अभिसूचना इकाई उप यूनिट मसूरी के उप निरीक्षक शिशु पाल सिंह रावत ने जानकारी दी कि मसूरी के मालरोड स्थित होटल हिल व्यू में जांच के दौरान पाया गया कि बिना सूचना दिए होटल में छह विदेशियों को ठहराया गया है। जिसमें जॉनिस हेंडरिकुश नीदर लैंड, 3 सितंबर 2025, फेबिन सेलबर्न फ्रांस 15 अगस्त 2025, गबरीला नथानिया इंडोनेशिया 18 अगस्त 2025, निमरोड मैलकिन रोमानिया, 18 अगस्त 2025, लोरेंजो फ्रासिसको रोमानिया,21 अगस्त 2025, हेमेबी इरी जापान 21 अगस्त 2025 को ठहराया गया। उन्होंने बताया कि होटल स्वामियों ने विदेशियों के प्रवास की जानकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार से जारी द इमीग्रेशन एंव फारेनर्स एक्ट 2025की धारा 09व द इमीग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट 2025 की धारा 17व भारत सरकार के आदेशानुसार नोटिफिकेशन पर कार्रवाई नहीं की। नियमानुसार विदेशी को ठहराने पर सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को 24 घंटे के अंदर देनी होती है। जिस पर कार्रवाई करते हुए होटल स्वामी तरूण ज्ञान चंदानी, पुत्र अशोक चंदानी, निवासी भूतल फलैट नंबर 3 पंचशील विहार मालवीय नगर दिल्ली, व रोहित चौहान पुत्र बाबू लाल चौहान, निवासी मोदीपुरम जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गयी है
संपादक: सुनील उनियाल
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