16 दिसंबर को चिन्हित पटरी व्यवसाययों को होगा आवंटन, 20 दिसंबर से माल रोड पर पटरी पर पूर्णतः प्रतिबंध।
सुनील उनियाल/
मसूरी/
नगर पालिका ने उत्तराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी नियमावली, 2016 के अंतर्गत गठित टाउन वैंडिग समिति की चतुर्थ बैठक आयोजित की जिसमें निर्णय लिया गया कि चिन्हित पात्र पटरी व्यवसायियों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हो गई है। अब आगामी 20 दिसंबर से मालरोड पटरी लगाने की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में कुल 93 पटरी व्यवसायी विस्थापन हेतु पात्र पाए गये। वहीं 19 व्यवसायियों के संबंध में पात्रता निर्धारित नहीं हो पाने के कारण उनकी जांच एलआईयू से कराये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक की विज्ञप्ति जारी करते हुए पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर को समस्त पात्र पटरी व्यवसायी नवीन चिन्हित वेंडिग जोन के आंवटन हेतु नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। वहीं यह भी बताया कि आगामी 20 दिसंबर से माल रोड पर किसी भी पटरी.फड़ आदि को लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में कुल 93 पटरी व्यवसायी विस्थापन हेतु पात्र पाए गये। वहीं 19 व्यवसायियों के संबंध में पात्रता निर्धारित नहीं हो पाने के कारण उनकी जांच एलआईयू से कराये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक की विज्ञप्ति जारी करते हुए पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर को समस्त पात्र पटरी व्यवसायी नवीन चिन्हित वेंडिग जोन के आंवटन हेतु नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। वहीं यह भी बताया कि आगामी 20 दिसंबर से माल रोड पर किसी भी पटरी.फड़ आदि को लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।