किसी भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में ग्राम सभा में भी नाम चढ़ा होगा और नगर में भी नाम चला होगा तो वह चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है चैलेंज किया जा सकता है।
सुनील उनियाल/ कोई भी व्यक्ति एक ही श्रेणी से चुनाव में हिस्सा ले सकता है — या तो नगर निकाय से, या फिर ग्राम पंचायत से।
इसके उलट — अगर किसी उम्मीदवार या मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों (शहरी और ग्रामीण) में दर्ज है — तो वह स्थिति आपत्तिजनक मानी जाएगी।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह रूल लागू करने तक अस्थायी स्टे लगा दिया है (अभी तक स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन सुनवाई जारी है)।
– इस फैसले का उद्देश्य साफ है: ऐसी दोहरी प्रविष्टियों पर रोक लगाना, ताकि केवल एक ही जगह से ही चुनाव हो सके।कोई भी व्यक्ति एक ही श्रेणी से चुनाव में हिस्सा ले सकता है — या तो नगर निकाय से, या फिर ग्राम पंचायत से।
इसके उलट — अगर किसी उम्मीदवार या मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों (शहरी और ग्रामीण) में दर्ज है — तो वह स्थिति आपत्तिजनक मानी जाएगी।
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह रूल लागू करने तक अस्थायी स्टे लगा दिया है (अभी तक स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन सुनवाई जारी है)।
– इस फैसले का उद्देश्य साफ है: ऐसी दोहरी प्रविष्टियों पर रोक लगाना, ताकि केवल एक ही जगह से ही चुनाव हो सके।
संपादक: सुनील उनियाल
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